देश से निर्यात को बढ़ाने के लिए नई योजना लागू -निर्यातित उत्पाद से जुड़े अप्रत्यक्ष कर भी वापिस मिलेंगे

सरकार ने रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़् एंड टैक्सेज़् ऑन एक्सपर्ट प्रोडक्टस (रोडटेप) को लागू कर दिया है। इस वर्ष पहली जनवरी से होने वाली निर्यात पर यह स्कीम लागू होगी और अगले तीन वर्ष तक लागू रहेगी। रोडटेप स्कीम मे 8,555 उत्पादों मे बैटरी और बैटरी स्क्रैप भी शामिल है। बैटरी एवं बैटरी स्क्रैप पर पर रोडटेप स्कीम के अंतर्गत दर .8% है और लैड स्क्रैप पर 1% प्रति किलोग्राम।

देश से निर्यात को बढ़ाने के लिए नई योजना लागू -निर्यातित उत्पाद से जुड़े अप्रत्यक्ष कर भी वापिस मिलेंगे
देश से निर्यात को बढ़ाने के लिए नई योजना लागू -निर्यातित उत्पाद से जुड़े अप्रत्यक्ष कर भी वापिस मिलेंगे

निर्यात होने वाली वस्तुओं को तैयार करते समय निर्यातक जो टेक्स केंद्र, राज्य या स्थानिय निकायों को देते हैं, इस स्कीम के तहत उन्हे वह वापिस कर दिया जाएगा। यह रिफन्ड पूरी तरह केंद्र सरकार वापिस करेगी। वाणिज्य व उद्योग सचिव श्री बी वी आर सुब्रमण्यम ने बताया की चालू वित्त वर्ष मे 12,454 करोड़ रुपयों का आवंटन कर दिया गया है।

उन्होंने बताया की इस सुविधा को निर्यात इन्सेनिव के नाम पर विकसित देशों के द्वारा किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती। RoDTEP की सहायता सरकार द्वारा निर्धारित अधिसूचित दर पर  निर्यातकों के लिए उपलब्ध होगी। यह दर निर्याटित माल की ढुलाई दर (एफओबी मूल्य) के निश्चित प्रतिशत के रूप में उनके खातों मे वापस की जाएगी।

इस योजना को सीमा शुल्क विभाग के द्वारा सरलीकृत आईटी प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाना है। निर्यातक को प्राप्त छूट एक हस्तांतरणीय क्रेडिट शुल्क /इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप (ई-स्क्रिप) के रूप में जारी की जाएगी। यह राशी निर्यातक के अकाउंट में  केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लेजर में बनाए रखा जाएगा ।

कौन कौन से कर वापिस मिलेंगे

इस सुविधा के तहत मंडी टैक्स, वैट, कोल सेस, ईंधन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आदि सब कर वापस दिए जाएंगे।

क्या है RoDTEP

यह पूर्ववर्ती एमईआईएस योजना के बजाय जनवरी 2021 के महीने में शुरू की गई योजना है। RoDTEP योजना के अनुसार एम्बेडेड कर और निर्यात किए गए माल पर शुल्क की वापसी होती है।

इस योजना के तहत कौन पात्र है?

सभी निर्माता निर्यातक और व्यापारी निर्यातक इस योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए पात्र हैं।

वापसी की दर

RoDTEP  के अंतर्गत परिशिष्ट 4आर में उत्पाद आधारित छूट प्रतिशत पेश किया गया है। छूट प्रतिशत एफओबी मूल्य पर आधारित है। व्यक्तिगत दरें वेबसाईट www.dgft.gov.in-RoDTEP- से प्राप्त की जा सकती हैं।

यह उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत छूट उन शुल्क और करों पर प्राप्त नहीं होगी जिन पर  पहले से ही छूट प्राप्त की जा चुकी हो ।

Files