जीएसटी परिषद ने लैड स्क्रैप खरीद पर आर सी एम प्रस्तावित किया
जीएसटी परिषद की 54 वीं बैठक मे निर्णय लिया गया की अपंजीकृत विक्रेताओं से धातु स्क्रैप की खरीद पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) शुरू लागू होगा । स्क्रैप का खरीदार आरसीएम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही स्क्रैप विक्रेता जीएसटी में पंजीकृत न हो या उसका व्यवसाय जीएसटी पंजीकरण की सीमा से कम हो। लैड रीसाइक्लिंग उद्योग की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है।
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लैड स्क्रैप खरीद पर अब जीएसटी का भुगतान खरीदने वाले को करना होगा
लैड रीसाइक्लिंग उद्योग ने फारवर्ड चार्ज के आधार पर स्क्रैप पर जीएसटी को मौजूदा 18% से घटाने की मांग की थी। आल इंडिया लघु बैटरी फेडरैशन - ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कई बार इस संबंध मे पत्र लिख कर लैड रीसाइक्लिंग उद्योग की इस परेशानी से अवगत भी कराया था व उन्हे लैड स्क्रैप की खरीद पर रिवर्से चार्ज मेकनिज़म लागू करने का भी अनुरोध किया था। जयपुर की ग्रेवीटा व मेटल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन के श्री नवीन इस विषय मे लगातार प्रयास कर रहे थे। संगठन के माध्यम से उन्होंने निर्मला जी से मिल कर इस मुद्दे पर उद्योग की समस्या व समाधान - दोनों ही रखे थे।
जीएसटी परिषद ने इस मुद्दे को परखने के लिए एक फिटमेंट समिति का गठन किया। समिति ने इस विषय पर विचार विमर्श के लिए एक पैनल की स्थापना की । पैनल के संबंधित व्यापारिक वर्गों व संस्थाओं के अनुरोध का अध्ययन कर आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय को फिटमेंट समिति को प्रस्तावित किया जिसे फिटमेंट समिति ने जीएसटी परिषद को भेज दिया था। इस प्रस्ताव में पंजीकृत संस्थाओं के बीच व्यापार पर धातु स्क्रैप की आपूर्ति पर 2% टीडीएस और अपंजीकृत व्यक्तियों के बीच आपूर्ति पर आरसीएम का प्रस्ताव किया गया था। इस निकाय का सुझाव है कि यदि आपूर्तिकर्ता जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो स्क्रैप माल के प्राप्तकर्ता को जीएसटी देयता का निर्वहन करना होगा। जीएसटी परिषद ने 54वीं बैठक में फिटमेंट समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 54 वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री; अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री; इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री (विधायिका के साथ) और वित्त मंत्रालय और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए।
जीएसटी कर दरों में परिवर्तन/स्पष्टीकरण:
- अपंजीकृत विक्रेताओं से धातु स्क्रैप की खरीद पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) शुरू किया जा रहा है। स्क्रैप का खरीदार आरसीएम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही स्क्रैप विक्रेता जीएसटी में पंजीकृत न हो या उसका व्यवसाय जीएसटी पंजीकरण की सीमा से कम हो।
- जब भी व्यापारी का कारोबार 40 लाख रुपये (माल के लिए) की सीमा को पार कर जाता है तो आपूर्तिकर्ता जीएसटी के साथ पंजीकरण करेगा।
- पंजीकृत व्यापारियों के बीच धातु स्क्रैप की आपूर्ति में 2% का टीडीएस लागू होगा।
54 वीं जीएसटी परिषद की बैठक में अनुशंसित धातु स्क्रैप पर 2% टीडीएस के नए प्रावधान पर स्पष्टीकरण, मुख्य बिंदु, मोडस ऑपरेंडी और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न डाउनलोड करें. :लिंक लेख के अंत में स्थित