इनपुट टैक्स बेनिफिट जारी बिल के आधार पर नही बल्कि पोर्टल पर अपडेटेड बिल के आधार पर मिलेगा
सरकार ने GST इनपुट क्रेडिट लेने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए इनपुट क्रेडिट की सुविधा केवल पोर्टल पर चढ़े बिलों पर ही दिए जाने का निर्णय किया है । CGST नियम 36 (4) के अंतर्गत ये आदेश 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया है। आपके डीलर के बिक्री-रिटर्न GSTR-1 में आपके GST नंबर पर आपका बिल पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए।
GST इनपुट क्रेडिट में महत्वपूर्ण बदलाव
इनपुट टैक्स बेनिफिट जारी बिल के आधार पर नही बल्कि पोर्टल पर अपडेटेड बिल के आधार पर मिलेगा
मध्य प्रदेश बैटरी उद्योग के संघठन- एम् पी लैड एंड बैटरी एसोसिएशन के महासचिव श्री मनीष चौधरीने इस नए बदलाव की सूचना सभी सदस्यों को देते हुए सलाह दी की नियम में नए बदलाव को गंभीरता से ले और अपनी जनवरी 2021 की बिक्री की रिट
र्न GSTR-1 को 11 फरवरी से पहले हर हाल में फ़ाइल करवा दे। इसके अलावा जिस भी डीलर से आप खरीद कर रहे हैं उन्हें इस बात की जानकारी अवश्य दें कि वे सारे बिल 11 तारीख से पहले ही अपडेट करा दें। ऐसा न करने पर ITC का बेनिफिट नही मिलेगा और आपको कैश में उस बिल का टैक्स जमा करना पड़ेगा। ITC का बेनिफिट लेने के लिए जब तक बिल पोर्टल पर नही चढ़ते तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा।
उन्होंने आगे कहा की GSTR-1 समय से फ़ाइल न करने पर खरीदार व्यापारी को ITC का क्रेडिट नही मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी ITC रिवर्स हो जाएगी और विभाग का नोटिस भी आ सकता है। इसलिए आप अपना और अपने डीलर का, जिनसे आपने कोई भी खरीद की है GSTR-1 समय पर फ़ाइल कराएं या अपने सैलर से भी समय पर GSTR -1 भरने के लिए कहे और व्यर्थ के वाद विवाद और नोटिस से बचें।
फ़र्ज़ी बिलों की समस्या पर इस समय वित्त मंत्रालय का ध्यान केंद्रित है। इस चोरी और धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो कदम सरकार की ओर से उठाये जा रहे हैं, ये उनमे से एक है। फ़र्ज़ी बिलों के कारण उद्योग को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
इस कदम के अतिरिक्त GSTR -2 के रूप में एक फॉर्म जारी किया गया है। ITC पाने के लिए पहले एक स्टेटमेंट देना पड़ता था। उसकी जगह अब ये फॉर्म भरना होगा।
बदलावों की सरकारी सूचना एक फाइल के रूप में साथ में जोड़ी गई है। इसे आप डाउनलोड करके अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।